रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बुधवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त तापस दत्ता की पत्नी रूपन दत्ता ने सरेंडर कर दिया। साथ ही उसने अदालत में जमानत याचिका भी दाखिल की। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर रूपन दत्ता ने सरेंडर किया है। पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त तापस दत्ता के खिलाफ 9.78 करोड़ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में तापस दत्ता, पत्नी रूपन दत्ता, व्यवसायी विश्वनाथ अग्रवाल और संतोष कुमार शाह के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
उल्लेखनीय है कि तापस दत्ता को सीबीआई ने 13 जुलाई, 2017 को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था। तापस दत्ता के ठिकानों पर हुई सीबीआई की छापेमारी में 6.6 किलो सोना के साथ तीन करोड़ से अधिक की राशि भी बरामद हुई थी। चार्जशीट के अनुसार तापस दत्ता ने एक अप्रैल, 2012 से 12 अप्रैल, 2017 की अवधि में वेतनमान को छोड़कर नौ करोड़ 78 लाख 61 हजार आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।