रांची। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मांडू के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार पर अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में विधि विभाग झारखंड ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है।विनय कुमार के विरुद्ध रामगढ़ सदर थाना में छह सितंबर 2021 को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
विधि विभाग ने प्राथमिकी, कांड दैनिकी, गवाहों के बयान इत्यादि के आधार पर अभियोजन चलाने के लिए प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया है।
विधि विभाग के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने रामगढ़ उपायुक्त को पत्र लिखकर विधि विभाग के निर्णय से अवगत कराया है और अविलंब उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसके बाद उपायुक्त ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी।