गिरिडीह: तिसरी थाना क्षेत्र के कारीपहरी सुरक्षित वन क्षेत्र में जंगली भालू को मार कर उसके मांस की तस्करी करने का के आरोप में वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक वन क्षेत्र पदाधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कारीपहरी सुरक्षित वन क्षेत्र के जंगल में एक जंगली भालू की हत्या कर उसके मांस का बंटवारा किया गया है. इसी सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी की गई जिसमें कारीपहरी गांव से ही जंगली भालू का खाल बरामद किया गया.
वहीं छानबीन के आधार पर मंगरा मुर्मू को भी गिरफ्तार किया गया. साथ ही दो लोगों को नामजद को अभियुक्त बनाया गया है. जिसमें कारीपहरी निवासी संझला मरांडी और बिहार राज्य के कौओकोल थाना क्षेत्र के राजवारिया निवासी गुरुसहाय राय शामिल हैं. इन सभी के विरुद्ध भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,39,44 एवं 51 का उल्लंघन करने के लिए गैर जमानतीय वन अपराध के तहत वनवाद दर्ज किया गया है. छापेमारी टीम में रेंजर अनिल कुमार, अशोक कुमार सहित कई वन विभाग के कर्मी शामिल थे.
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