JoharLive Team

रांची । राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि कोई भी राशन कार्डधारी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित हैं, उन्हें यदि किसी भी कारण से राशन नहीं मिल पाया है तो वह मुआवज़ा पाने की हकदार होंगे। राय ने मंगलवार को कहा कि मुआवज़ा की राशि बाजार दर से सवा गुना होगी।
उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके लिये प्रत्येक जिला के अपर समाहर्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किया है। राशन नहीं मिलने की शिकायत यहीं की जायेगी। शिकायत का निपटारा एक माह के भीतर होगा। ज़रूरत पड़ी तो इनके निर्णय के विरूद्ध खाद्य आयोग में अपील की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड बनाने की नई नियमावली बना ली है और उसे उचित माध्यम द्वारा कैबिनेट की स्वीकृति के लिए अग्रसारित किया है। यदि कोई व्यक्ति या परिवार इस मानक के अनुरुप है और सरकार उसे राशन कार्ड नहीं दे पा रही है तो वह भी राशन के लिए दावा करने और नहीं मिलने पर नगद मुआवज़ा लेने का हक़दार होगा।

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