पटना : राष्‍ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिर मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक बुरी खबर है. दरअसल बिहार में दर्ज चारा घोटाला के आधा दर्जन मामलों की सुनवाई सीबीआइ के स्पेशल जज बिहार में करेंगे. मिली जानकारी के अनुसार स्‍पेशल जज की तैनाती कर दी गई है. इसके साथ अब इन मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी. जाहिर है इससे लालू यादव की परेशानियां बढ़ सकतीं हैं. मिली जानकारी के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सिविल कोर्ट पटना (Patna Civil Court) में लंबित चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना के अपर जिला जज व सीबीआइ के विशेष जज राजेश कुमार को अधिकृत कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार CBI कोर्ट के जज राजेश कुमार केवल चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे. उनके कोर्ट में पेंडिंग अन्य मामले किसी और कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे. बता दें कि झारखंड के डोरांडा कोषागार के चारा घोटाला के मामले में भी अब रांची की सीबीआइ कोर्ट में बहस शुरू हो चुकी है. झारखंड में चारा घोटाला के अभी तक के सभी मामलों में सीबीआइ कोर्ट ने लालू को सजा दी है. ऐसे में अगर उनको फिर किसी नए मामले में सजा हो जाती है तो उनका जेल जाना तय माना जा रहा है.

गौरतलब है कि पटना सिविल कोर्ट में चारा घोटाले से जुड़े करीब आधा दर्जन मामले लंबित हैं, इनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आरोपित हैं. साल 1996 में दर्ज बांका व भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव सहित कई नेता व वरीय अधिकारी आरोपित बनाए गए हैं. 1996 में दर्ज मामले में सीबीआई अदालत ने 2012 में लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा समेत 31 लोगों के खिलाफ फर्जी बिलों के आधार पर बांका और भागलपुर कोषागार से 46 लाख की अवैध निकासी में आरोप तय किया था.

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