रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद यादव सहित छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
इस मामले में कोर्ट ने दो सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आरके राणा का नाम हटाने का आदेश दिया था। एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और आर के राणा की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, बेक जूलियस सहित छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि लालू प्रसाद को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है इन्हें अधिकतम सात साल की सजा मिलनी चाहिए।