रांची। चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। इसमें कुल 124 आरोपियों में 35 कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं 89 को मामले में दोषी पाते हुए उन्हें सजा सनाई जा रही है। ये पूरा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है।
सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 35 लोगों को बरी कर दिया। इसमें एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक का नाम शामिल है।