Joharlive Team
रांची। हिंदपीढ़ी थाना में टूरिस्ट वीजा लेकर आये 17 विदेशी नागरिक समेत 18 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक बाजो रजक के बयान पर हुई है। जिसमें वीजा वायलेशन की धारा 188, 269, 270, 271 आईपीसी के अलावा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 13/14(बी)(सी) द फॉरेन एक्ट 1946 और 51 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस पूरे मामले में कोतवाली डीएसपी अजीत कुमार विमल ने बताया कि 30 मार्च को हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के मदीना एवं बड़ी मस्जिद में विदेशी नागरिकों के ठहरने के संबंध में सूचना मिली। जिसके बाद जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का थाना प्रभारी को आदेश दिया गया था। इसके बाद थाना प्रभारी ने जांच का जिम्मा पुलिस अवर निरीक्षक बाजो रजत को सौंपा था। जिसमें यह बातें सामने आई है कि 4 महिला और 13 पुरुष समेत कुल 17 विदेशी नागरिक हिंदपीढ़ी में रुके हुए थे। चारों विदेशी महिला नाला रोड स्थित हाजी मेराज के घर में रुके थे, जबकि 13 विदेशी पुरुष मदीना एवं बड़ी मस्जिद में ठहरे हुए थे। वहीं, पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि सभी विदेशी नागरिक के पास टूरिस्ट वीजा है। वह लोग हिंदपीढ़ी में आकर मोहल्ला में घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा करते हैं तथा धर्म का प्रचार-प्रसार करने में लगे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस में कार्रवाई की और पुलिस अवर निरीक्षक बाजो रजक के बयान पर सभी 17 विदेशी नागरिक और चारों विदेशी महिला को अपने घर में रखने वाले हाजी मेराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल सभी को खेलगांव स्थित क्वॉरेंटाइन होम में रखा गया है। उसी में से कोरोना पॉजिटिव पाई गई विदेशी महिला का रिम्स में इलाज भी चल रहा है।
- इन-इन लोगों पर हुआ है केस
रशिदा अनी मजीहा, नूर रशीदा बिनती तोमादी, शीती आएशा बिनती दाऊद, नूर हयाती विनती अहमद, नूर कमरूजावां बिन एबीडी रहमान, महाजीर बीन खामिस, मोहाद शफीक बिन मतीशा, मोहमद अजीम, जाहेद कबीर शिपहान हुसैन खान, महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, फारुख अल्बर्ट खान, मोहम्मद सैफुल इस्लाम, मूसा जालाब, नदीम खान, फरमिक सेसे, हाजी मेराज।