चेन्नई: केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ मदुरै सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने बुधवार को उनकी उस टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेंगलुरू के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए विस्फोट में शामिल संदिग्ध तमिलनाडु से था. पुलिस के मुताबिक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के एक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद शोभा करंदलाजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि करंदलाजे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153ए, 505 (1) (बी) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय भाजपा मंत्री शोभा करंदलाजे के लापरवाह बयान की कड़ी निंदा करता हूं. इस तरह के दावे करने के लिए किसी को या तो एनआईए अधिकारी होना चाहिए या रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से निकटता से जुड़ा होना चाहिए. जाहिर है, उनके पास इस तरह के दावों के लिए अधिकार की कमी है. तमिल और कन्नडिगा समान रूप से इस विभाजनकारी बयानबाजी को खारिज कर देंगे.
उन्होंने आगे कहा कि मैं शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करने के लिए शोभा के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई का भी आग्रह करता हूं. प्रधानमंत्री से लेकर कैडर तक, भाजपा में हर किसी को तुरंत इस गंदी विभाजनकारी राजनीति में शामिल होना बंद कर देना चाहिए. ईसीआई को इस पर ध्यान देना चाहिए. नफरत फैलाने वाले भाषण और तुरंत कड़ी कार्रवाई शुरू करें.
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