Joharlive Team
दुमका। जिले के शिकारीपाड़ा पत्थर खनन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अवैध रूप से संचालित सात पत्थर खदान संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार तांती और शिकारीपाड़ा के अंचलाधिकारी अमृता कुमारी ने बुधवार को क्षेत्र में संचालित पत्थर खदानों का निरीक्षण किये जाने के क्रम में गड़बड़ी पाये जाने पर जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार तांती की शिकायत पर गुरुवार को विभिन्न इलाकों के सात अवैध पत्थर खदान संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सात अवैध खदान संचालकों के खिलाफ शिकारीपाड़ा थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 379, 34, झारखंड खनिज नियमावली 2004 के धारा 4/54/21 तहत कांड संख्या 87/20 दर्ज की गई है।
सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी में पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला अंतर्गत रामपुरहाट थाना क्षेत्र के बलिया गांव निवासी समसुल शेख, रामपुरहाट के शेख सलीम के अलावा शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शहरपुर निवासी नूरुद्दीन अंसारी, बेनागाड़िया निवासी फिरोज अंसारी, होपना मुर्मू, शहरपुर निवासी इंद्रा राय, कालिदास हेम्ब्रम को नामजद आरोपी बनाया गया है।