गिरिडीह: विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत 21 लोगों के खिलाफ जमीन संबंधी मामले में धोखाधड़ी व जालसाजी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. यह प्राथमिकी जमीन संबंधी मामले में धोखाधड़ी व जालसाजी करने समेत एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. प्राथमिकी में विधायक के अलावा उद्योगपति, उद्योगपति के पुत्र, कांग्रेस नेता, झामुमो जिलाध्यक्ष, गिरिडीह के तत्कालीन सीओ, अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी को भी अभियुक्त बनाया गया है. यह प्राथमिकी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडीडीह टोला भलगढहा निवासी गोविंद दास के द्वारा कोर्ट में दायर परिवाद पत्र के आधार पर दर्ज की गई है.
मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडीडीह टोला भलगढ़हा स्थित जमीन से संबंधित है. प्राथमिकी में उद्योगपति सरदार गुणवंत सिंह सलूजा, उद्योगपति अमरजीत सिंह, गुणवंत के पुत्र हरेंद्र सिंह उर्फ गिन्नी, बलविन्दर सिंह, अमरजीत के पुत्र तरणजीत सिंह व सतविन्दर सिंह, धर्मेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, नवीन चौरसिया, विकास चौरसिया, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, मुकेश साव, संजय साव, नितेश राम, अजय महतो, संदीप वर्मा, महतोडीह पिकेट के तत्कालीन प्रभारी, 01 फरवरी 2010 से पूर्व के तत्कालीन अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत अन्य अज्ञात 60-70 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है.