रांची: चौथे चरण के मतदान के पहले प्रचार अवधि समाप्त होने (साइलेंस पीरियड) के बाद भी कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा सार्वजनिक सभा के माध्यम से प्रचार करने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है. वहीं चुनाव आयुक्त से कार्रवाई करने की मांग की गई है. साथ ही शिकायत में कहा गया है कि 16 मार्च, 2024 को लोकसभा आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है. वहीं चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है. चौथे चरण का साइलेंस पीरियड 11 मई, 2024 को शाम 5 बजे से शुरू हो चुका है. इसके बावजूद 12 मई को 12 बजे दिन में मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा मांडर प्रखंड नरकोपी थाना के भोबरो सरवा लोकसभा क्षेत्र लोहरदगा में सार्वजनिक सभा की गई. अपने पार्टी के प्रचार प्रसार हेतु उस सभा को शिल्पी नेहा तिर्की ने संबोधित भी किया.
साइलेंस पीरियड में प्रचार प्रसार न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 126 के अंतर्गत यह अपराध है. जिसमें दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनो का प्रावधान है. मतदान के सामप्ति से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंध का विवरण आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय 8 में वर्णित है. बीजेपी ने तत्काल मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है. वहीं शिल्पी नेहा तिर्की को पूरे लोकसभा चुनाव तक चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने की भी मांग की गई हैं.