रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में गुरुवार को पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 मार्च निर्धारित की है।
जमानत याचिका में उनकी ओर से कहा गया है उन्हें जिस मामले में जिस केस में ईडी ने आरोपित बनाया है उसमें यह शामिल नहीं है। बरहरवा थाने में दर्ज कांड संख्या 85/2020 में इनका नाम नहीं है। इनके खिलाफ जितने भी केस है उसमे उन्हें जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बच्चू यादव की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुकी थी। बच्चू यादव की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जमानत याचिका दायर की है।
उल्लेखनीय है कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद 11 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था। ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को चार अगस्त को गिरफ्तार किया था।