कोलकाता : संदेशखाली मामले में सुनवाई को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य सहित खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को फिर से की जाएगी. बताते चलें कि शाहजहां पर संदेशखाली में यौन अत्याचार और जमीन हड़पने का आरोप है.

5 जनवरी के बाद से भाग रहा शेख

साथ ही हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि शेख, ईडी, सीबीआई, राज्य के गृह सचिव को महिलाओं पर यौन अत्याचार और आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों पर शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में पक्षकार बनाया जाए. चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस दिया जाए जिसमें कहा गया हो कि शेख को मामले में पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि वह भाग रहा है और ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को भीड़ के हमले के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है.

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