नई दिल्ली : हीरो ग्रुप के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल की दिल्ली में स्थित 3 अचल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जब्त कर लिया है. इन संपत्तियों की कीमत 24.95 करोड़ बताया जा रहा है.  बताया जा रहा कि ED ने मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया था. जो राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि 54 करोड़ रुपये के करीब विदेशी मुद्रा/पैसा अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई है.

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया सहयोग

ईडी की जांच से पता चला कि पवन कांत मुंजाल ने अन्य लोगों के नाम पर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा जारी कराई और उसके बाद उसका उपयोग विदेश में अपने निजी खर्च के लिए किया. एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर अधिकृत डीलरों से विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा निकाली गई और उसके बाद पवन कांत मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी गई.

रिलेशनशिप मैनेजर पवन कांत मुंजाल की निजी/व्यावसायिक यात्राओं पर हुए निजी खर्च के लिए ऐसी विदेशी मुद्रा को नकद/कार्ड में गुप्त रूप से ले जाता था.  मुंजाल ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत एक व्यक्ति के लिए साल भर में ढाई लाख डॉलर की लिमिट का तोड़ निकालने के लिए यह तरीका अपनाया था.

ईडी ने पहले पी के मुंजाल और संबंधित संस्थाओं/लोगों के संबंध में 1 अगस्त को तलाशी अभियान चलाया था और 25 करोड़ रुपये की कीमती चीजें जब्त करने के साथ-साथ  डिजिटल साक्ष्य और अन्य आपत्तिजनक साक्ष्यों को कुर्क कर लिया था. जब्त किए गए की सभी संपत्ति का मूल्य 50 करोड़ आंका गया.

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