नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत पूरा चुनावी बांड डेटा प्रकाशित किया है. ताज़ा डेटा में अल्फ़ा-न्यूमेरिक नंबर शामिल हैं जो बांड खरीदने वालों और उन्हें भुनाने वाले राजनीतिक दलों से मिलान करने में मदद कर सकते हैं. डेटा में बांड नंबर भी शामिल हैं जो दानदाताओं को उन राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सक्षम बनाएंगे जिन्हें उन्होंने दान दिया है. पोल पैनल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, एसबीआई ने आज यानी 21 मार्च को ईसीआई को चुनावी बांड से संबंधित डेटा प्रदान किया है. ईसीआई ने इसे अपनी वेबसाइट पर ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर एसबीआई से प्राप्त डेटा अपलोड किया है. डेटा के दो सेट – राजनीतिक दलों द्वारा मोचन के विवरण के 552 पृष्ठ और दाताओं के विवरण के 386 पृष्ठ – अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड को कवर करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिन में विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद पोल पैनल ने अपनी वेबसाइट पर ताजा डेटा प्रकाशित किया था. राजनीतिक दलों द्वारा मोचन के विवरण में क्रम संख्या, नकदीकरण की तारीख, राजनीतिक दल का नाम, खाता संख्या के अंतिम चार अंक, उपसर्ग, बांड संख्या, मूल्यवर्ग, भुगतान शाखा कोड और भुगतान टेलर शामिल हैं. भारतीय स्टेट बैंक बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक था, जो पहली बार मार्च 2018 में जारी किए गए थे और पिछले महीने शीर्ष अदालत द्वारा अमान्य घोषित किए जाने तक बेचे जा रहे थे.
बता दें कि सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक विशिष्ट पहचान कोड सहित सभी चुनावी बांड विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद उसने चुनाव आयोग को एसबीआई से प्राप्त होने पर विवरण अपलोड करने के लिए कहा था. एसबीआई चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में कहा कि “उपसर्ग और बांड संख्या वास्तव में अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है.