Joharlive Team

दुमका। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाबूपुर गांव के निकट ऋषि-खुशी होटल में पबजी खेलने के दौरान गोली मार कर एक युवक को घायल करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेश ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाबुपुर गांव के निकट ऋषि-खुशी नामक एक लाइन होटल में बीते 18 अप्रैल को पबजी खेलने के दौरान आपसी रंजिश में अभिनव ओझा उर्फ़ सोनू की हत्या करने की नीयत से उसे गोली मार दी गयी थी। गंभीर रूप से घायल युवक काे दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर भेजा गया है।

श्री रमेश ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम गठित कर मामले का अनुसंधान शुरू किया। उन्होंने कहा कि टीम ने त्वरित अनुसंधान कर मामले का खुलासा करते हुए घटना में शामिल दुमका नगर थाना क्षेत्र के राखाबनी मुहल्ला निवासी सुदीप कुमार सिंह उर्फ बाबू सिंह और जामा थाना क्षेत्र के महारो गांव निवासी राजेश झा को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा, दो तलवार समेत अन्य सामान बरामद किया है। घायल युवक और घटना में शामिल आरोपियों के ट्रकों से वसूली और जमीन करोबार में शामिल होने की बात सामने आ रही है। सभी बिंदुओं पर गहन छानबीन की जा रही है।

श्री रमेश ने बताया कि मामले में मुफस्सिल थाने में घायल अभिनव ओझा के बयान पर गुलशन श्रीवास्तव उर्फ झुन्नु सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसमें दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मुख्य आरोपी गुलशन श्रीवास्तव फरार है जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

घटना को लेकर घायल अभिनव ओझा, गुलशन श्रीवास्तव, राजेश झा और सुदीप कुमार सिंह उर्फ बाबू सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी)ए और 26/35 के तहत कांड संख्या 59/2020 दर्ज किया गया है।

श्री रमेश ने बताया कि घटना के दिन दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक के परिजन एवं अन्य लोगों द्वारा इलाज कर रहे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यहार और अनावश्यक दबाव बनाने को लेकर दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉ. रविन्द्र कुमार के लिखित शिकायत पर घायल युवक अभिनव उसके साथ मौजूद परिजनों के खिलाफ भी नगर थाना में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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