JoharLive Team

दुमका । जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि दो राशन कार्ड से राशन उठाने वाले लोगों पर जिला प्रशासन विधिसम्मत कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग दो राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह राशन का उठाव कर रहे लोगों के खिलाफ खाद आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दिया है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि दो राशन कार्ड से राशन उठाने वाले लोगों पर जिला प्रशासन विधिसम्मत कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग दो- दो कार्ड बनवा रखा है। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विरुद्ध है।
ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। उनसे अवैध ढंग से राशन उठाने के लिए राशि की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे योग्य लाभुक है। जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं कई ऐसे अयोग्य लाभुक हैं, जो प्रतिमाह राशन का उठाव कर रहे हैं।

सभी अयोग्य लाभुकों पर विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। प्रथम चरण में दो राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उठाव करने वाले 14 लोगों को चिन्हित किया गया है एवं उनसे झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2017 के तहत निर्धारित राशि भी वसूली जाएगी। जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के भुगतानडीह गांव के जटली मुर्मू से 34,375 रुपये, वहीं बरमसिया ग्राम के संगीता देवी से 13,750 रुपये वसूली जायेगी।जरमुंडी प्रखंड के दोमाहानी ग्राम के सूर्यमुनी हेंब्रम से 2,0625 रुपये, लबदा ग्राम के पायल कुमारी से 13750 रुपये, धमनी गांव के सत्यनाथ यादव से 6,875 रुपये,बजनडीह ग्राम के दिनेश चौधरी से 20625 रुपये वसूली जायेगी। सरैयाहाट प्रखंड के मंडलडीह ग्राम के अमिर अंसारी से 42735 रुपये, बरहेट ग्राम के चांदमुनी मुर्मू से 20625 रुपये वसूली होगी। काठीकुंड प्रखंड के तीसपरता गांव के सावनी हेम्ब्रम से 27500 रुपये वसूली जायेगी। दुमका प्रखंड के सीदपहाड़ी ग्राम में जेनुल बीवी से 20625 रुपये, गानदो ग्राम के मनोरमा देवी से 13750 रुपये,चापाकांदर ग्राम के प्रदीप मंडल से 24400 रुपये वसूली जायेगी। मसलिया प्रखंड के नुतनतरसिया ग्राम के रानी सोरेन से 13750 रुपये, कुलुंगडीह ग्राम के मुकुल हेंब्रम से 20625 रुपये वसूली जाएगी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि वसूली के लिए निर्धारित राशि को कोषागार के शीर्ष में जमा करते हुए चालान की एक प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय में समर्पित करेंगे। निर्धारित राशि को नहीं जमा करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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