पलामू: झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को आज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है. आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर मेदनीनगर के सिविल कोर्ट पहुंचे जहां एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने उन्हे बरी कर दिया. इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर के तरफ से सरकारी वकील परेश कुमार तिवारी थे.

बता दें कि वर्ष 2014 में गढ़वा के चनिया में हुए विधानसभा चुनाव में नारेबाजी करने को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ मेराल थाना में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. सत्ता पक्ष के द्वारा उनके उपर पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद बाद आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में थाने में मामला दर्ज कराया गया था.

ये भी पढ़ें: खाने के लिए मोहताज सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 5 मजदूर, वीडियो बनाकर सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार

Share.
Exit mobile version