रांची : चुनाव के दौरान नक्सलियों का सहयोग लेने के मामले में डॉ अजय कुमार बरी हो गए हैं। एमपी-एमएल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद डा अजय कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को पूर्व सांसद ने विशेष अदालत में मामले में अपना पक्ष दर्ज कराया था।
बता दें कि जमशेदपुर में भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया था। मामला साकची थाने में दर्ज होने के बाद जिला पुलिस से मामला हस्तांतरण होकर सीआइडी डिपार्टमेंट को चला गया था। सीआइडी ने इस मुकदमे को साक्ष्य विन करके क्लोज कर दिया था और न्यायालय में फाइन रिपोर्ट के साथ भेज दिया गया था।
लेकिन जमशेदपुर सीजीएम ने सीआईडी के रिपोर्ट को अवलोकन कर 29 अप्रैल 2014 को डॉ अजय कुमार एवं प्रभात भुईयां के विरुद्ध संज्ञान धारा 171 F,120B, 506 IPC और 123/136(2)(b) आफ रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट 1951 अंतर्गत लिया गया था। न्यायालय से समन मिलने के बाद डा अजय कुमार जमशेदपुर न्यायालय में स्वस्थ शरीर उपस्थित हुए और उनके विरुद्ध आरोप गठन किया गया। इसके बाद इस मामले में एमपी-एमएल कोर्ट सुनवाई हुई। जहां बचाव पक्ष की ओर से आरोप को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य मौजूद नहीं होने का हवाला दिया गया।