धनबाद : सागिर हत्याकांड में बीते 13 वर्षों से जेल के सलाखों के पीछे कैद गैंग्स ऑफ वासेपुर के मुख्य सरगना फहीम खान दस मई को बाहर आएगा। लेकिन केवल एक दिनों के लिए यह है। 11 मई को उसे फिर वापस होटवार जेल भेज दिया जाएगा। 10 मई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस फहीम खान को जेल से बाहर निकालकर धनबाद लाएगी। बेटी की शादी में शिरकत करा कर वापस उसे जेल भेज दिया जाएगा। गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने फहीम की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया । फहीम के अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने झारखंड जेल आईजी को आदेश दिया है की फहीम खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ले जाकर उसकी बेटी की शादी में शिरकत करायी जाए और उसके बाद वापस उसी जेल में भेज दिया जाए।
फहीम खान की छोटी पुत्री जन्नत खानम की शादी 10 मई को होनी है ।शादी के सभी कार्यक्रम धनबाद ऑफिसर रेलवे क्लब में होगी फहीम खान ने शादी में शिरकत करने के लिए हाईकोर्ट में पैरोल पर छोड़ने की याचिका लगाई थी । हाई कोर्ट में दायर याचिका में फहीम खान ने अदालत से 2 महीने का पैरोल मांगा था परंतु अदालत ने उसे 2 दिनों का पैरोल दिया है। इसके पूर्व 13 अप्रैल 22 को फहीम के याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर. मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की बेच में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सिंगल बेंच में करने का निर्देश दिया था । उक्त आदेश के आलोक में गुरुवार को मामले की सुनवाई न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान फहीम की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सुधांशु एवं लोकेश कुमार ने दलील पेश की और पुत्री की शादी में भाग लेने के लिए पैरोल पर मुक्त करने की गुहार लगाई, पुलिस की ओर से इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा गया कि फहीम के बाहर निकलने पर उसके जान को खतरा है, विधि व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा । फहीम पूर्व में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद था 2 माह पूर्व ही उसे रांची के होटवार जेल में शिफ्ट किया गया है। हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है।