रांची: रांची जिले में आम लोगों की सुरक्षा और निवेश के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. एसएसपी रांची द्वारा 1 अगस्त 2024 को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि शहर में आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने के लिए सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क विस्तारित किया जाएगा. सीसीटीवी कैमरों ने सनसनीखेज घटनाओं के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब, सदर अनुमंडल क्षेत्र के शहरी इलाकों में भी प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इसके साथ ही, इन कैमरों के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. यह कदम रांची में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और आम नागरिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए उठाया गया है. एसडीओ सदर, रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा BNSS के पारा-163 (CrPC की धारा 144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश भी जारी किया गया है.
ये है निर्देश
- सभी बैंक एवं वित्तीय लेनदेन संस्थान, (2) सभी एटीएम, (3) सभी ज्वेलरी दुकानें, (4) सभी पेट्रोल पम्प, (5) सभी होटल एवं रेस्टोरेंट, (6) सभी शराब की दुकान, (7) सभी मल्टी स्टोरी फ्लैट/ हाउसिंग सोसायटी, (8) सभी ऑटो एवं बस स्टैंड, (9) सभी पेड पार्किंग, (10) सभी प्राइवेट संचालित हॉस्टल, (11) सभी मॉल एवं मार्केटिंग कम्प्लेक्स, (12) सभी दवा दुकान, (13) सभी अपार्टमेन्ट एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यावसयिक संस्थान में अच्छी गुणवता के CCTV कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाए जाऐंगे। इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को Cloud पर भेजने की व्यवस्था होगी। ये कैमरे अंकित स्थानों के भीतर एवं बाहर लगाए जाएंगे.
- कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहाँ पर आम जनता के आवागमन का संभावना हो, को कवर किया जा सके एवं उतने कैमरे के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके.
- कैमरा लगाते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी की निजता भंग न हो। विशेषकर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हो या प्रयोग करते हो उस क्षेत्र का कवरेज न हो.
- प्रत्येक ऐसे संस्थान / प्रतिष्ठान के प्रभारी की जिम्मेवारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि वे CCTV कैमरा सही ढंग से कार्य करें। यदि इन CCTV कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। यदि रिकॉर्डिंग Cloud पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिन तक उसे सुरक्षित रखा जाए.
- प्रतिष्ठानों की जावाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलम्ब उपलब्ध कराएगा.
- यह निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2024 के रात्रि 08.00 बजे से अगले 60 दिनों तक लिए लागू रहेगा.
- उपर अंकित BNSS की धारा 163 (CrPc की धारा 144) के आदेश के उल्लंघन BNS की धारा 223 (IPC की धारा 188) के अंतर्गत दंडनीय है. इसलिए आदेश को एक तरफ़ा (Ex-Party) पारित किया जाता है.