पाकुड़। पुलिस को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी का आदेश नही मानना महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट के कुर्की आदेश पर रोक के बावजूद पुलिस ने कुर्की की। इस मामले पर हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में इसे अवमानना मानते हुए पाकुड़ एसपी, पाकुड़िया थानेदार, संबंधित कांड के अनुसंधानकर्ता को पांच जनवरी को सशरीर हाजिर होने का आदेश जारी किया है। मामला पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना के कांड संख्या 60/2022 से जुड़ा हुआ है। कांड के आरोपी शिवशंकर भगत पर पाकुड़ पुलिस ने कुर्की जब्ती का आदेश ले लिया था। कुर्की आदेश के खिलाफ शिवशंकर भगत ने अपने अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह के माध्यम से कुर्की आदेश को निरस्त करने हेतु सीआरएमपी 4161/2022 दायर किया था।
न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने 28 नवम्बर को पाकुड़ पुलिस को कुर्की के आदेश को स्थगित करने को कहा था। जिसकी सूचना पाकुड़ पुलिस को सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से सूचित करने को कहा था। सरकारी अधिवक्ता के सूचित करने के बाद भी पाकुड़ पुलिस ने शिवशंकर भगत के घर कुर्की जब्ती कर लिया और दरवाजे पर ताला लगाकर चाभी अपने साथ ले गई। इसी बात को लेकर अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने पाकुड़ पुलिस के खिलाफ आइए पिटीशन दायर किया। जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने इसे न्यायालय का अवमानना मानते हुए पाकुड़ पुलिस को कुर्की में जब्त सामान को लौटते हुए पाकुड़ एसपी,पाकुड़िया थानेदार और केस के अनुसंधानकर्ता को पांच जनवरी को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया।