रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है।
इससे पूर्व अदालत ने 27 मार्च को डिस्चार्ज याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव प्रसाद उर्फ काका ने बहस की थी। अधिवक्ता राजीव कुमार का पक्ष अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने रखा था। व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की थी। दोनों ने आरोप गठन से पूर्व मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत से आरोप मुक्त करने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने 13 अक्टूबर, 2022 को राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में अब उनके खिलाफ आरोप गठन होना है। राजीव को 31 जुलाई, 2022 की रात 50 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसमें अमित अग्रवाल को भी आरोपित बनाया गया। फिलहाल, दोनों जमानत पर जेल से बाहर है। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है।