रांची। मिड डे मील के एक सौ करोड़ रुपये के घोटाले मामले में आरोपित संजय कुमार तिवारी की डिस्चार्ज पिटीशन को सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने आदेश सुनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में 20 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले को लेकर अगस्त 2017 में संजय तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपितों को पुलिस पेपर की आपूर्ति कर दी गई है। अब 25 अप्रैल को उसके खिलाफ आरोप गठन होना है। वर्ष 2021 में ईडी ने दर्ज कर केस टेकओवर किया है। संजय तिवारी के साथ राजू वर्मा और सुरेश कुमार भी इस केस में भी आरोपित हैं।

 

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