नई दिल्ली: भारत चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा नेता दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने पाया कि दिलीप घोष की टिप्पणियां एमसीसी के प्रावधानों और 1 मार्च, 2024 के ईसीआई नोटिस का उल्लंघन करती हैं. 26 मार्च को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा था कि जब दीदी गोवा जाती हैं, वह खुद को गोवा की बेटी कहती हैं. जब वह त्रिपुरा जाती हैं, तो कहती हैं कि वह त्रिपुरा की बेटी हैं. उन्हें पहले अपने पिता की पहचान करनी होगी.

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, चुनाव आयोग ने प्रेस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए पश्चिम बंगाल के सांसद दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसे विभिन्न मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारित और व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था. आयोग ने टिप्पणियों को आपत्तिजनक, अपमानजनक और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और 1 मार्च, 2024 के आयोग के नोटिस का उल्लंघन पाया. आयोग ने 29 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक दिलीप घोष की प्रतिक्रिया मांगी है.

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