धनबाद : सोमवार को नाट्कीय घटनाक्रम में प्रिंस खान के भाई गोडविन खान ऊर्फ शौकत खान ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही गोडविन के खास हीरा ड्राइवर ने भी कोट में समर्पण किया है। इन लोगों को जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या का आरोप है। पूरा घटनाक्रम पूरी तरह फिल्मी अंदाज में घटा। दोनों के कोर्ट में सरेंडर करने की भनक पुलिस को पहले ली लग गई थी। लिहाजा सीजीएम कोर्ट कैंपस के चारों तरफ सादे लिबास में पुलिस के जवान तैनात थे। कोर्ट के अंदर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिसकर्मी अपनी नजरें जमाए बैठे थे।
इस बीच पूरी व्यवस्था को चकमा देते हुए दोनों जेल गेट के पीछे वाले रास्ते से सीजीएम कैंपस में घुस गए। अदालत में प्रवेश करने के दौरान पुलिसकर्मी की नजर इनपर पड़ी। उसने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों उसे झटका देते हुए कोर्ट के अंदर चले गए।दोनों के आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट में बहस हुई। गोडविन के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट एवं अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन की दलील सुनने के बाद धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
दोनों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गोडविन की अग्रिम जमानत अर्जी पूर्व में झारखंड उच्च न्यायालय से 20 अप्रैल को खारिज हो चुकी है। इसके पूर्व 21 जनवरी 22 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने भी गोडविन खान को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ज्ञात हो कि कि 24 नवंबर 2021 को दोपहर करीब 3.20 बजे दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे 37 वर्षीय नन्हे पर गोलियों की बौछार कर दी थी। घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से भाग निकले।
शूटरों के भागने के बाद स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ नन्हे को उठाकर एसएनएमएमसीएच पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में नन्हे खान के भाई अल्ताफ आलम उर्फ रूमी के फर्द बयान पर दर्ज की गई। प्राथमिकी में कुल 12 लोग किए गए। इसमें गोपी खान ऊर्फ जियाऊर रहमान, गोडविन खान ऊर्फ शौकत अली, बंटी खान ऊर्फ जियाऊल हक, प्रिंस खान ऊर्फ हैदर अली, शम्मी, इरफान मुखिया, हैदर खान, हीरा ड्राइवर, भोमा रजा, डिक्की,अनवर एवं डिम्पी शामिल थे