धनबाद : जज उत्तम आनंद हत्याकांड में जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा के खिलाफ बुधवार को अदालत ने आरोप गठित कर दिया। CBI के स्पेशल जज रजनीकांत पाठक की अदालत में दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने आरोपियों को ऑटो से धक्का मारकर जज की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के लिए ऑटो का नंबर प्लेट बदलने का आरोप पढ़कर सुनाया। आरोपियों ने इससे इनकार करते हुए ट्रायल फेस करने की बात कही।
अब दोनों पर हत्या का केस चलेगा। कोर्ट ने CBI को 21 फरवरी को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। इसी बीच दोनों आरोपियों ने पहली बार जमानत अर्जी दाखिल की है। बुधवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब 21 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। इस मामले में CBI ने 20 अक्तूबर 2021 को लखन और राहुल के खिलाफ भादवि की धारा 302/201/34 के तहत अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था।
अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध 16 नवंबर 2021 को संबंधित धाराओं में संज्ञान लेकर सुनवाई के लिए CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत में भेज दिया। जज उत्तम आनंद की मौत से जुड़े ऑटो चोरी के एक दूसरे मामले की सुनवाई बुधवार को CJM अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में हुई। केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से CBI कोई गवाह पेश नहीं कर सकी। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तिथि 16 फरवरी निर्धारित कर दी।बता दें, 28 जुलाई 2021 को धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत ऑटो से टक्कर लगने से हो गई थी। पहले इस मामले की जांच राज्य सरकार की ओर से कराई जा रही थी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान दिया। अब कोर्ट की निगरानी में CBI इसकी जांच कर रही है।