रांची: धनबाद में कोयला चोरी मामले में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को एक और बड़ा झटका लगा है. तत्कालीन आईपीएस, डीएसपी और थानेदार इसमें फंसते नजर आ रहे है. आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार का नाम काफी चर्चा में है. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में अवैध खनन के मामले में सीबीआई के साथ-साथ ईडी को भी पीई दर्ज कर प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रारंभिक जांच में आरोपों को सही पाए जाने के बाद नियमित प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जाए. न्यायालय ने सभी पुलिस अफसर को प्रारंभिक जांच में सीबीआई को सहयोग करने का भी निर्देश दिया है.
क्या है मामला
कोर्ट ने आरूप चटर्जी की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रवैया पर तल्ख टिप्पणी की है. इस मामले में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार इस बात पर आमादा थी की अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सके. अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने और फैसला सुरक्षित रखने के बाद राज्य सरकार की ओर से आए संख्या 10676 को गंभीरता से लिया है.
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