धनबाद: धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, यह मामला न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है. झारखंड हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस की भूमिका की जांच का आदेश दिया था. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने दिया था. झारखंड सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 18 अक्टूबर को हुई पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक सीबीआई जांच नहीं की जाएगी. इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है. अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी, जिसमें इस याचिका पर विचार किया जाएगा. फिलहाल, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की जांच रुकी हुई है.