Ranchi : राज्य में महिला और बच्चों के साथ हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता गंभीर नजर आ रहे हैं. इसको लेकर डीजीपी आगामी 28 फरवरी को जिले के एसपी, एसएसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.
- इस बैठक में महिला और बच्चों से साथ बीएनएस के अलग-अलग 61 धाराओं के तहत् हुए अपराध की समीक्षा डीजीपी के द्वारा किया जाएगा. बीएनएस की इन अलग-अलग 61धारा के तहत अपराध की होगी समीक्षा महिला और बच्चों से जुड़े बीएनएस की जिन अलगृअलग 61 धारा के तहत हुए अपराध की समीक्षा होगी.
- उसमें धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, 64(1)(2), 65(1), 65(2), 66, 67, 68, 69, 70(1), 70(2), 71, 72, 73, 80, 81, 82(1), 82(2), 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 143, 144 के तहत हुए अपराध.
- लैंगिंग अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 4, 6, 5,8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22 के तहत हुए अपराध.
- एसटी एससी अधिनियम से जुड़े धारा 3( 1)(i), 3( 1) (ii), 3( 1) तहत हुए अपराध.
- घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण के लिए धारा 31, डायन प्रथा अधिनियम के लिए धारा 3, 4, 5, 6 के तहत हुए अपराध और दहेज प्रथा अधिनियम के लिए धारा 3 और 4 के तहत हुए अपराध को लेकर समीक्षा होगी.
जोनल आईजी व रेंज के डीआईजी को दिए गए निर्देश :
- इन सभी 61 धाराओं के तहत दर्ज कांड में अनुसंधान की स्थिति
- तीन महीने से अधिक समय से लंबित सुपरविजन के लिए केस की स्थिति.
- ऐसे सभी मामले जिन में अभियुक्तों के खिलाफ कांड सत्य हुआ है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है.
- अभियुक्तों की गिरफ्तारी की स्थिति, यदि गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो उनके कारण.
- इन सभी 61 धाराओं में दर्ज ऑनलाइन प्राथमिक की और प्राथमिक की में दर्ज की गई कार्रवाई.
- सत्य पाए गए कांडों में विक्टिम कंपनसेशन के लिए की गई कार्रवाई और लंबित मामले.
- यदि पीड़िता एसटी एससी श्रेणी में आती है तो संबंधित क्षेत्र के तहत कंपनसेशन की कार्रवाई
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