रांची: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के SSP और पुलिस अधीक्षकों SP को निर्देश दिया है कि उनके अधीन थानों में समय पर FIR दर्ज की जाए और जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए. डीजीपी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार हो और आम जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई जा सके. साइबर अपराध, SC/ST समुदाय, मानव तस्करी और महिलाओं से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की शिकायतों पर तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है. डीजीपी ने यह भी कहा कि किसी भी शिकायतकर्ता के आवेदन पर, क्षेत्र के ध्यान दिए बिना, संबंधित थाने में तुरंत FIR दर्ज की जाए.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी थाना प्रभारी द्वारा जनता की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो लोग अपनी शिकायत वरीय अधिकारियों (पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक) तक पहुंचा सकते हैं. साथ ही, पुलिस अधीक्षकों और क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षकों को थानों का दौरा करते समय थाना प्रभारियों और कर्मियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है. डीजीपी ने अपराध अनुसंधान विभाग और विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हर जिले में तैनात पुलिसकर्मी जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर नजर रखें. यदि कोई मामला सामने आता है, तो इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक को दी जाए, ताकि कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके.