नई दिल्ली : डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि बीते दिनों एक 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर नहीं मिली थी जिसके कारण उनकी गिरने के कारण मौत हो गई थी. गौरतलब है कि यह घटना 12 फरवरी को हुई थी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही.

इससे पहले डीजीसीए ने इस मामले में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन के नियमों का पालन ना करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था. कंपनी को मामले में सात दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था. अब इस पर कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने 30 लाख रुपये का जुर्माना एयर इंडिया पर लगाया है.

अधिकारी ने कहा, इसके अलावा, एयर इंडिया ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया और एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तुत करने में भी विफल रही. सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी की गई है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है.

एयर इंडिया ने दी थी यह सफाई

एयरलाइंस ने मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि बुजुर्ग यात्री को अपनी पत्नी के साथ व्हीलचेयर के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया था क्योंकि उस समय व्हीलचेयर की भारी मांग थी. एयर इंडिया के मुताबिक यात्री ने व्हीलचेयर का इंतजार नहीं किया और वह अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर चलने लगे. एयरलाइंस ने यह भी कहा कि दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने महिला को तुरंत प्रारंभिक उपचार देकर नजदीकी अस्पताल भेजा गया, लेकिन बाद में महिला की मृत्यु हो गई थी. एयर इंडिया ने मृतक के परिवार से संपर्क करके हर संभव मदद की बात भी कही थी.

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