कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, पब्लिक प्लेस पर हैंडवॉश और सैनिटाइजर रखवाने का दिया निर्देश

JoaharLive Team

  • मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की श्रेणी में सम्मिलित, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई

रांची। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने हेतु उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में डीडीसी रांची, सिविल सर्जन रांची, एसडीओ रांची भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान उपायुक्त राय महिमापत रे ने सिविल सर्जन रांची को निदेश दिया गया कि जिला के सभी अस्पतालों के लिए वैधानिक आदेश जारी करने को कहा गया। उक्त आदेश में किसी भी अस्पताल में सांस से संबंधित बीमारियों को लेकर आने वाले मरीजों का निश्चित रूप से कोरोना टेस्ट करवाने का निदेश लिखित हो। साथ ही इससे संबंधित अपडेट सिविल सर्जन ऑफिस को उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही जिला के सभी स्कूलों में कोरोना से संबंधित जागरुकता बढ़ाने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक से सामंजस्य स्थापित कर पम्पलेट वितरण करने को कहा गया।

इसके अतिरिक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक पत्र निकाल कर सभी सार्वजनिक स्थानों खास कर रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट या ऐसे स्थान जहां ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होती हो, वहां हैंड वाश या हैंड सेनेटाइजर की व्यवस्था रखने को कहा जाए।

इसके अतिरिक्त श्री रे ने कहा कि सिविल सर्जन कार्यालय एवं अनुमण्डल पदाधिकारी रांची के कार्यालय द्वारा एक-एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए। जिस पर कॉल कर आम पब्लिक कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार के मदद के लिए कॉल कर सकें या मास्क और सैनिटाइजर के कालाबाज़ारी से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकें।

इसके साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज करने एवं संदिग्ध हों तो जरूरी जांच करवाने की व्यवस्था करने का निदेश दिया।

गौरतलब है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। जिस पर संज्ञान लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी सदर लोकेश मिश्रा ने सम्बन्धित आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था द्वारा मास्क की जमाखोरी, वितरण या बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ़ शख़्त से शख़्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 2प्लाई, 3प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाए जाने पर संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, रांची श्री लोकेश मिश्रा ने बैठक के दौरान उपायुक्त श्री रे को जानकारी देते हुए कहा कि, रांची में अभी तक मास्क और सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त टीम बना कर इसकी जांच भी करवाई जा रही है।

बैठक के उपरान्त श्री रे ने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि, “अगर आवश्यक ना हो तो किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले इलाके या पब्लिक गैदरिंग में जमा होने से बचें। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में सदर अस्पताल रांची या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। “

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