पाकुड़: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में सी-विजिल एप और सुविधा पोर्टल एप की विस्तृत जानकारी दी गई. उपायुक्त ने बताया कि 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद से पाकुड़ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है. जिसका अनुपालन अनिवार्य है. उन्होंने राजनीतिक दलों को चुनावी खर्च के संबंध में विभागीय निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपये चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है. सभी को अपने व्यय लेखा का नियमित संधारण कराना होगा. बिना अनुमति के रैली या रोड शो पर प्रतिबंध रहेगा.

अनुमंडल पदाधिकारी से लेनी होगी अनुमति

बैठक में ईवीएम मूवमेंट और चुनाव प्रचार से संबंधित उपकरणों और वाहनों के प्रयोग के लिए निर्धारित रेट्स की जानकारी भी साझा की गई. सभी राजनीतिक दलों को पार्टी कार्यालय के बाहर प्रचार-प्रसार के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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