रामगढ़: राज्य स्तर से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई करते हुए उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने बीएम सेवा सदन गोला का क्लीनिकल रजिस्ट्रेशन एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है. साथ ही 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. वहीं अदिति नर्सिंग होम, गोला एवं वरदान हॉस्पिटल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दोनों संस्थानों का क्लीनिकल रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. साथ ही उपायुक्त ने सभी अस्पताल संचालकों को एक चिकित्सक, योग्य स्टाफ की उपस्थिति, मेडिकल रिकॉर्ड का समुचित रख-रखाव, जैविक अपशिष्ट से संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन, फायर एनओसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा है कि चिकित्सा संस्थानों के संचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 14 जून 2024 को राज्य एवं जिला स्तरीय टीम द्वारा संयुक्त रूप से चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया था.
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