Joharlive Team

देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति, मरीज उनके रिश्तेदार चिकित्सक, सहयोगी चिकित्सा कर्मीगण के आपातकालीन स्थिति में अपने कर्तव्य पर डटे रहने की महत्ता को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा को देखते कोई भी सूचना सार्वजनिक न करें।
ऐसे में आप सभी मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों से अपील है कि मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सोशल मीडिया को प्रभावित व संक्रमित व्यक्तियों के नाम पता तथा उनके माता-पिता सहित सगे-संबंधी, चिकित्सा एवं सहयोगी कर्मीगण का नाम पता को गोपनीयता रखे जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही वर्तमान समय में कोरोना वायरस से संबंधित व्यक्ति उनके माता-पिता संबंधी चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहयोगी कर्मीगण से किसी मीडिया संस्थानों द्वारा इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा।
उपरोक्त आदेश के उल्लंघन के पश्चात धारा-188 भारतीय दंड विधान एवं झारखंड महामारी कोविड-19 अधिनियम, 2020 की धारा-19 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा-3 के तहत दंडनीय अपराध होगा एव दोषी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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