Joharlive Team
- लाॅक डाउन के दौरान सोशल डिस्टेंश का करें अवश्य पालन
देवघर।
उपायुक्त नैन्सी सहाय के द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु घोषित सम्पूर्ण तालाबन्दी के दौरान लोगों की सुविधा हेतु एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के निदेशानुसार खाद्य सामग्रियों में दूध, दही, मांस, मछली एवं अण्डे की दुकानें को भी बन्दी से मुक्त रखा गया हैं।
इसके तहत जिले में मांस, मछली एवं अण्डे की दुकानें भी अन्य खाद्य सामग्रियों के लिये निर्धारित समयावधि के अनुसार खुली रहेंगी एवं इन दुकानों को भी साग-सब्जी, फल तथा खाद्यान्न सामग्री अथवा किराना आदि की दुकानों की तरह समयबद्ध तरीके से खोला एवं बन्द किया जायेगा तथा सोशल डिस्टैंसिंग व अन्य स्वास्थ्य संबंधी मानकों का अनुपालन करते हुए चलाया जायेगा।
उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुरे देश में लॉक डाउन की गयी है। ऐसे में लोगों की जरूरतों को देखते हुए आवश्यक सामग्री के रूप में चिन्हित सभी खाद्यान्न के दुकानें यथा- खाद्य पदार्थ से संबंधित दुकान राशन दुकानें, फल-सब्जी, दूध व जरूरत के समान की दुकाने एवं प्रतिष्ठान आदि को पूर्व में लॉक डाउन की अवधि तक खुली रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। साथ हीं निदेशित किया गया था कि इस अवधि में सभी लोग अपने आवश्यकता के अनुसार सामानों का क्रय कर लें।
उनके द्वारा आगे बतलाया गया कि वैसे प्रतिष्ठान जो खाद्य सामग्रियों के अथवा पूरक सामग्रियों के उत्पादन अथवा वितरण का कार्य करते हों जैसे- दुग्ध एवं उससे संबंधित मूल उत्पाद, समस्त प्रकार के बेकरी उत्पाद, चावल, आटा, तेल तथा उससे सम्बद्ध उत्पाद, फल एवं फल आधारित विभिन्न उत्पाद, सब्जी एवं सब्जी आधारित विभिन्न उत्पाद, धान/दाल/ अन्य खाद्यान्न मिल, खाद्य उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण से संबंधित समान प्रकृति के अन्य उद्योग को प्रदान अनुमति के तहत उनके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी मानकों यथा-सोशल डिस्टैंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर्स, भीड़-भाड़ आदि शर्तों का अनुपालन करते हुए सुविधानुसार प्रतिष्ठान का संचालन किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर समय की पाबन्दी लागू नहीं होगी।