रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने दे‌वघर के उपायुक्त और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को रात आठ बजे सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। जिसके बाद 250 किलोमीटर का सफर तय कर डीसी रांची पहुंचे। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कोर्ट ने LPC जारी करने की दिशा में निर्देश दिया और याचिका निष्पादित की।

क्या है मामला 
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लखन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि मोहनपुर में उनकी 21 वर्ग फीट जमीन है। उन्होंने जमीन का LPC के लिए कई बार आवेदन दिया लेकिन निर्गत नहीं किया गया। इसी मामले में सुनवाई हुई जिसपर अदालत ने दोनों अधिकारियों से सवाल पूछा इसका संतोषजनक जवाब अधिकारियों से नहीं मिल सका। मौखिक रूप से कहा कि कार्यों में पारदर्शिता दिखनी चाहिए। सभी अंचलों में रजिस्टर खोला जाए जिसमें LPC के लिए प्राप्त आवेदन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाए।

कोई भी आवेदन आए उसका रिकॉर्ड कार्यालय में होना चाहिए। किसी का आवेदन लटकाया नहीं जाए यदि एलपीसी नहीं दे पा रहे हैं तो उसका कारण बताया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि प्रार्थी द्वारा एलपीसी के लिए आवेदन दिया जाएगा। 15 दिनों में ऐसी निर्गत किया जाए अदालत ने निर्देश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया गया। 

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