देवघर। सारठ के भाजपा विधायक रंधीर सिंह पर ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। देवघर की अदालत ने विधायक रंधीर सिंह और उनके बहनोई अशोक राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। देवघर के एडीजे प्रथम संजय चौधरी की अदालत ने केस डायरी का अवलोकन कर मामले को गंभीर प्रकृति का माना और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री और सारठ के भाजपा विधायक रंधीर सिंह पर सरकारी ट्रांसफरमर की चोरी करने का मामला देवघर के चितरा थाना में दर्ज कराया गया था। यह एफआइआर मधुपुर के विद्युत कार्यपालक अभियंता सरताज कुरैशी के बयान पर दर्ज कराया गया। दर्ज एफआइआर के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विधायक के बहनोई अशोक राय के सहरजोरी स्थित बंद पड़े स्टोन क्रशर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इस क्रशर में 16 केवीए और 25 केवीए का 37 ट्रांसफरमर पाया गया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि इन ट्रांसफरमर को देवघर के विद्युत विभाग के स्टोर में होना था। इस कारण विद्युत विभाग को 7 लाख रूपये से ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दर्ज एफआइआर के मुताबिक छापेमारी के दौरान विधायक रंधीर सिंह ने दवाब डालकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी ट्रांसफरमर को निजी स्थल पर रखवाने में विधायक की भी भूमिका है। इसके बाद चितरा थाना में विधायक रंधीर सिंह और अशोक राय पर धारा 353, 379, 414, 341और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 136 के तहत मामला दर्ज किया गया।