नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें कहा गया कि के कविता ने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और इसलिए उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई जानी चाहिए. के कविता की ओर से वकील नितेश राणा पेश हुए और ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से कुछ भी नया नहीं है, कोई नया आधार नहीं है. एप्लिकेशन में कुछ भी उल्लेख नहीं है.

इस बीच, अदालत ने के कविता को व्यक्तिगत/मौखिक रूप से संबोधित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह अपनी दलीलें लिखित रूप में दे सकती हैं. नवीन कुमार मट्टा और साइमन बेंजामिन के साथ अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए, जबकि अधिवक्ता नितेश राणा, दीपक राणा और मोहित राव आरोपी के कविता की ओर से पेश हुए. हाल ही में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अदालत ने आने वाले सप्ताह के किसी भी दिन तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान के कविता से पूछताछ करने की सीबीआई की याचिका को अनुमति दे दी थी.

आवेदन के माध्यम से, सीबीआई ने बुच्ची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और भूमि सौदे के दस्तावेजों के बारे में बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की अदालत से अनुमति मांगी थी, जिसमें कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को किकबैक में 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, कहा- यह घर वापसी नहीं ‘विचारधारा की वापसी’ है

Share.
Exit mobile version