नई दिल्ली:  दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक और हफ्ते का समय मांगा था. ईडी के वकील ने कहा कि ‘हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय चाहिए.

जांच अधिकारी व्यस्त हैं. आईओ पूरी जांच में लगी हैं. अभियोजन शिकायत में व्यस्त है. हम सुप्रीमकोर्ट के समक्ष एक अन्य सह-अभियुक्त के मामले से भी निपट रहे हैं. हमें एक सप्ताह का समय दीजिए”. जिस पर मनीष सिसौदिया के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ”वे डेढ़ साल से अधिक समय से इसकी जांच कर रहे हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी को 4 दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होनी है.

बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी. जिसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन को 7 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को सही ठहराने को लेकर कोई बैठक या चर्चा नहीं की गई है.

ईडी ने कहा था कि सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में 3 मई को मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान HC ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जमानत याचिका पर जवाब मांगा था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति का ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रखने को भी कहा था. जिसके बाद आज 8 मई को सुनवाई हुई और कोर्ट ने ईडी को 4 दिन का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 मई को करने का आदेश दिया.

 

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