नई दिल्ली : तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी व बीआरएस नेता कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी. शराब घोटाला मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं.

अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं-कोर्ट

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है. कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने दलील दी थी कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के साथ की जरूरत है. ईडी ने इस दलील का विरोध किया था. एजेंसी ने दावा किया था कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

ईडी ने लगाया है यह आरोप

एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है.

15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से किया गया था गिरफ्तार

46 वर्षीय कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया. बाद में उनकी हिरासत को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था. उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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