नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका की जिम्मेदारी है और वही इस मामले में फैसला ले सकती है. कोर्ट ने कहा कि मामले पर एलजी स्थिति का मूल्यांकन कर हस्तक्षेप कर सकते हैं.
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया. एजेंसी दिल्ली सीएम की अतिरिक्त रिमांड की मांग कर रही है. अदालत कक्ष में प्रवेश करते ही केजरीवाल ने कहा, “यह एक राजनीतिक साजिश है और लोग इसका जवाब देंगे.”
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