आश्रय गृह में मौते: दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह में मौतों के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि लगभग सभी मृतक टीबी से पीड़ित थे. दिल्ली जल बोर्ड को पानी की गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश कोर्ट ने दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि आशा किरण आश्रय गृह में कई लोगों की मौत ‘अजब संयोग’ है और सुधारात्मक उपायों की जरूरत है. कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के सचिव को आश्रय गृह का दौरा कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

दिल्ली सरकार को नोटि  

 राष्ट्रीय मनवाधिकार आयोग(एनएचआरसी) ने शनिवार को जानकारी दी थी कि उसने दिल्ली सरकार और शहर के पुलिस प्रमुख को उन खबरों को लेकर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि रोहिणी के एक आश्रय गृह में एक महीने के भीतर 12 लोगों की मौत हो गई. आयोग ने मीडिया में आई एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया था. खबर में कहा गया था कि मानसिक रूप से अशक्त लोगों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आश्रय गृह ‘आशा किरण’ में 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 12 लोगों की मौत हो गई.

 

 

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