नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हर महीने 5000 रुपये की पेंशन देने का निर्णय लिया है. इस फैसले को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है. समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांगजनों की सहायता को प्राथमिकता दी है.
क्या है पात्रता मानदंड
सौरभ ने बताया कि जिन दिव्यांगजनों की डिसएबिलिटी 60 प्रतिशत या उससे अधिक होगी और जो इसका प्रमाण डॉक्टर से प्राप्त करेंगे, वे इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य है, जो दिव्यांगजनों को इतनी उच्च राशि प्रदान कर रहा है.
दिल्ली में कितने दिव्यांगजन
दिल्ली में करीब 2,34,882 दिव्यांग हैं, जिनमें से 9,500 से 10,000 लोग ‘पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स’ की श्रेणी में आते हैं. वर्तमान में, दिल्ली सरकार 1,20,000 दिव्यांगजनों को पेंशन देती है, जिनकी दिव्यांगता 42 प्रतिशत या उससे अधिक है.
योजना को तुरंत लागू करने पर जोर
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का ‘राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट-2016’ पूरे देश में लागू है, जबकि तमिलनाडु केवल राज्य है जो ‘पर्सन विद हाई नीड्स’ को 1000 रुपये की मासिक सहायता देता है. सरकार जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल सके. यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
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