नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को दो करोड़ रुपये की आय पर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करने पर छह महीने जेल की सजा सुनाई. मामला आयकर कार्यालय (आईटीओ) द्वारा दायर एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरोपी को दी गई दो करोड़ रुपये की रसीद के बदले में दो लाख रुपये का टीडीएस काटा गया था. हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय का कोई रिटर्न निर्धारिती/अभियुक्त द्वारा दाखिल नहीं किया गया था. एसीएमएम मयंक मित्तल ने दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सावित्री को सजा सुनाई.
एसीएमएम मित्तल ने 4 मार्च को पारित आदेश में कहा, “ दोषी को 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाती है और डिफ़ॉल्ट रूप से एक महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भी दी जाती है.” हालाँकि, अदालत ने उसके आवेदन पर विचार करने के बाद आदेश को चुनौती देने के लिए उसे 30 दिन की जमानत दे दी.
दूसरी ओर, दोषी के वकील ने कहा कि दोषी को दी गई सजा में दोषी की सामाजिक परिस्थितियों और अपराध करने के समय और सजा सुनाए जाने के समय दोषी की स्थिति की चिंता होनी चाहिए. कोर्ट में बताया गया कि दोषी एक विधवा महिला और अशिक्षित है. दोषियों के परिवार में केवल दोषी के अलावा परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 सितंबर, 2017 को आईटीओ द्वारा दोषी को डेटा के सत्यापन के लिए एक पत्र जारी किया गया था कि आकलन वर्ष 2014-15 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था या नहीं, हालांकि, आरोपी दाखिल करने में विफल रहा.
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