Joharlive Team

रांची। सरायकेला में मोब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की मौत मामले में दो अन्य आरोपित विक्रम मंडल और अतुल महली के विरुद्ध बुधवार को पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पूर्व में आरोपितों 11 लोगों के खिलाफ भी धारा 302 को पूरक आरोप पत्र में जोड़ दिया गया है। इससे पूर्व तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आरोपितों के खिलाफ धारा 302 हटाने पर विरोध करते हुए आत्महत्या की धमकी दी थी। 16 सितम्बर को मामले को लेकर परवीन ने डीसी ए दोड्डे से मिलकर पोस्टमार्टम, विसरा और एसआईटी जांच की रिपोर्ट की मांग की थी। मामले में चार्जशीट से सभी 11 आरोपियों के ऊपर से धारा 302 को हटाकर धारा 304 लगाने का प्रशासन पर आरोप भी लगाया था।

क्या था मामला

17 जून की रात को तबरेज अंसारी जमशेदपुर से अपने रिश्तेदार के घर से सरायकेला-खरसावां स्थित अपने गांव कदमडीहा लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में धातकीडीह गांव में ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में उसे पकड़ लिया और पोल से बांधकर रात भर उसकी पिटाई की थी। पुलिस ने घायल तबरेज का इलाज सदर अस्पताल में कराया फिर शाम को उसे जेल भेज दिया गया था। इसके चार दिन बाद 22 जून की सुबह दोबारा तबरेज अंसारी को जेल से गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया था।

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