Ranchi : रांची DC मंजूनाथ भजन्त्री और DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने आज यानि 08 मार्च 2025 को समाहरणालय भवन में कार्यरत्त महिला कर्मियों के लिए क्रेच की सुविधा और उनके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए समाहरणालय ब्लॉक बी कमरा संख्या -211 शिशु गृह (CRECHE) का विधिवत फीता काट कर शुभारंभ किया।
इस दौरान डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, चंदन कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, उत्कर्ष कुमार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी, शाइनी तिग्गा, जफर हसनत एवं सम्बंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) के तहत क्रेच (पालनाघर) की सुविधा
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में 2017 के संशोधन के बाद कार्यस्थलों पर क्रेच (पालनाघर) सुविधा अनिवार्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्रेच सुविधा शुरू कर दी है।
महिलाएँ अपने काम और मातृत्व के बीच संतुलन बना सकेंगी
इसके तहत महिला कर्मचारी को कार्य समय के दौरान क्रेच में बच्चे को रखने की सुविधा मिलेगी। जिससे बच्चों को स्वस्थ आहार और आरामदायक माहौल मिलेगा। मातृत्व लाभ अधिनियम में क्रेच की सुविधा कार्यरत माताओं को सहयोग देने और उनके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जोड़ी गई है। इससे महिलाएं अपने काम और मातृत्व के बीच संतुलन बना सकती हैं। जिसमें शिशु गृह में महिला कर्मचारी अपने नवजात शिशु की देखभाल करते हुए अपने शिशु को स्तनपान के साथ अपने बच्चों को रख सकती है। इस गृह में 0 से 06 वर्ष के बच्चों को रख सकती है, जहां छोटे बच्चों के लिए खेल के साधन उपलब्ध है।
नन्हे-नन्हे बच्चों को देख कर काफ़ी खुश हुए DC
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री शिशु गृह (CRECHE) में नन्हे-नन्हे बच्चों को देख कर काफ़ी खुश हुए, उन्होंने उन्हें अपने गोद में लेकर खूब स्नेह दिया। बच्चें भी उनकी गोद में जा कर काफ़ी खुश हो रहें थे।
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