झारखंड

डीसी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, चुनाव से जुड़ी जानकारी से कराया अवगत

पाकुड़: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल सोमवार को समाहरणालय सभागार में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद से ही पाकुड़ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है. ऐसे में इसका अनुपालन आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों व परिसरों से पोस्टर्स, बैनर्स आदि को हटाया गया है एवं सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि स्थानों से भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर व झंडा को भी हटाया गया है. इसके साथ ही चुनावी खर्च को लेकर विभागीय निर्देश की जानकारी दी गई.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दिशा-निर्देश का पालन करना अतिआवश्यक है. उन्होंने कहा की कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम चुनाव प्रचार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख राशि खर्च कर सकता है. व्यय लेखा का संधारण प्रत्येक अभ्यर्थी को कराना होगा और उन्हें समय-समय पर जिला द्वारा निर्धारित तिथि को अपने व्यय लेखा की जांच करानी होती है. वह अनिवार्य रूप से अपने व्यय लेखा की जांच निर्धारित तिथि में कराना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि 50 हज़ार से ज़्यादा कैश लेकर आवागमन की स्थिति में उक्त कैश का स्क्रुटनी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के कोई भी रैली या रोड शो पर प्रतिबंध रहेगा.

उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सी-विजिल एप के बारे में विस्तार से बताया. सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम मूवमेंट के बारे में बताया गया. चुनाव के लिए व्यय कोषांग द्वारा चुनाव प्रचार एवं चुनाव से संबंधित उपकरण/ वाहन प्रयोग में लाने हेतु रेट (दर) का निर्धारण हुआ है, उसकी सूची सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया है. पार्टी कार्यालय के बाहर किसी भी प्रचार प्रसार के लिए हर हाल में अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. चुनाव प्रचार प्रसार में कोई भी लाउडस्पीकर या पीए सिस्टम का प्रयोग लेने के पहले अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. मौके पर पुलिस अधीक्षक, सहायक समाहर्ता, परियोजना निदेशक, आईटीडीए, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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